पांच बच्चों को भिक्षावृत्ति के चंगुल से निकालकर  पुनर्वासन की हुई पहल

                     कानपुर 19 जनवरी चाइल्ड लाइन कानपुर द्वारा  बड़ा चौराहा  क्षेत्र में   बच्चों के पुनर्वासन हेतु हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर के निर्देश पर संबंधित थाने व चाइल्ड लाइन कानपुर के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा है जिस क्रम में आज कोतवाली थाने के सहयोग से  चाइल्ड लाइन कानपुर द्वारा भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पुनर्वासन हेतु पहल की गई जिसमें आज बड़ा चौराहा क्षेत्र में वृद्धि में 5 बच्चे लिप्त पाए गए जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को  उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है कानपुर नगर में मंदिरों चौराहा रेलवे क्रॉसिंग एवं सभी सार्वजनिक स्थलों पर अक्सर हम देखते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ फैलाए भीख  मांग रहे होते हैं लेकिन यह हम नहीं जानते कि इनके पीछे कौन हैं इनके पीछे समाज के कुछ अराजक तत्व उनके अभिभावक होते हैं जो इन बच्चों को भिक्षावृत्ति जैसे नरकीय प्रवर्ति में लिप्त  कर रहे हैं जिस उद्देश्य से चाइल्डलाइन कानपुर द्वारा बड़ा चौराहा छेत्र में बच्चों के हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली थाने के सहयोग से कानपुर द्वारा बच्चों के अभियान चलाया गया।  ज्ञातव्य हो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363 का के अनुसार बच्चों को भिक्षावृत्ति में लाना कानूनी अपराध है इसके अंतर्गत दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा एवं ₹100000 जुर्माने का प्रावधान है लेकिन शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण कई अभिभावक अपनी गरीबी का हवाला देते हुए अपने बच्चों को भिक्षावृत्ति में लिप्त करके उनके जीवन को नर्क बना देते हैं चाय लाइन कानपुर के निर्देशक कमल कांत तिवारी ने बताया कि कानपुर महानगर में हजारों बच्चों द्वारा प्रमुख मंदिरों चौराहों एवं अन्य प्रसिद्ध सामुदायिक स्थलों पर भी मंगवा कर उनके जीवन को नर्क में धकेलने का काल उनके परिजनों एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है साथ ही बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 76 के अंतर्गत कि 18 वर्ष तक किसी भी किशोर से भी मंगवाना डंडी अपराध है इसके अंतर्गत दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है चाइल्ड  कानपुर  कानपुर के समन्वयक प्रतीक धवन ने बताया कि भिक्षावृत्ति के पूर्ण में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए परिजनों को भी छाती में लिप्त न करने की शपथ पत्र के साथ सुपुर्द किया गया है साथ ही उन्होंने बताया कि बच्चों के पुनर्वास हेतु यह अभियान पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूरे कानपुर नगर में चलाया जाएगा और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के उनके साथ यदि समाज में अराजक तत्व या किसी ऐसे व्यक्ति का मामला प्रकाश में आता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 व किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 76 के अंतर्गत कार्यवाही कराई जाएगी इस अभियान में मुख्य रूप से चाइल्ड लाइन के  समन्वयक प्रतीक धवन सलील पांडे शिवानी सोनवानी प्रमोद श्रीवास्तव पीयूष शुक्ला सम्मिलित हुए।