लखनऊ:
उत्तर प्रदेश के सरकारी अतिथि गृहों, सर्किट हाउस और भवनों में रहना अब इतना आसान नहीं होगा. अब सर्किट हाउस में सिर्फ अधिकतम तीन दिनों तक रहने की इजाजत होगी. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने राज्य संपत्ति विभाग को निर्देश जारी किया. इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि जन प्रतिनिधियों के नाम पर बुक हुए कक्षों में कोई भी और नहीं रहेगा.
मुख्य मंत्री कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न विभागों के सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह में कई व्यक्ति लंबे समय तक रहते हैं. कई मामलों में यह भी देखा जाता है कि निवास कर रहे व्यक्ति के पास आवंटन भी नहीं होता है. इसके अतिरिक्त जिनका आवंटन होता है उनके अलावा भी कई लोग वहां रहते हैं.
यह बात सीएम योगी के संज्ञान में आई है. जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि अतिथि गृहों में कक्ष अधिकृत व्यक्ति को ही आवंटित किए जाएंगे. सामान्यतः कोई भी आवंटन तीन दिन से ज्यादा नहीं होगा. साथ ही यह आदेश भी जारी किया गया है कि जिनके नाम से आवंटन होगा उनके अतिरिक्त सर्किट हाउस में कोई नहीं रहेगा. जिनके नाम से अतिथि गृह आवंटित होंगे वह नियमित भुगतान भी करेंगे.