नीरव मोदी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

नीरव  मोदी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित
नई दिल्ली।
प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक से दो अरब अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने के मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दिया है।
नीरव मोदी विजय माल्या के बाद दूसरा ऐसा कारोबारी है जिसे नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दिया गया है। यह अधिनियम पिछले साल अगस्त में प्रभाव में आया था।
नीरव मोदी और उसका चाचा मेहुल चोकसी पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। यह गारंटी पत्र जारी करने में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है जिसकी वजह से सरकारी बैंक को दो अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था।
नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया था और अभी प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंबित है।
पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को 19 मार्च को होलबोर्न से गिरफ्तार किया गया था। नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी के खिलाफ 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो  इस मामले की जांच कर रही है। नीरव मोदी पर भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओ) के तहत भी आरोप लगे हैं।
2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। इस घोटाले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी के अलावा उनकी पत्नी ऐमी, उनके भाई निशाल, और रिश्तेदार मेहुल चोकसी मुख्य अभियुक्त हैं।
बैंक का दावा था कि इन सभी अभियुक्तों ने बैंक के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर साजिश रची और बैंक को नुकसान पहुंचाया।
पीएनबी ने जनवरी में पहली बार नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायद दर्ज कराई। इस शिकायत में उन पर 280 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था।
चौदह फरवरी को आंतरिक जांच पूरी होने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस फ़र्ज़ीवाड़े की जानकारी दी। ये भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला था. इस मामले में नीरव मोदी और चोकसी अभियुक्त हैं।